कोटद्वार : कोतवाली कोटद्वार में 07 मार्च 2026 को कोटद्वार निवासी वादिनी द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि विनय सैनी नाम के व्यक्ति द्वारा उन्हें फोन पर लगातार गाली-गलौज की जा रही है तथा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त उक्त व्यक्ति द्वारा वादिनी के निजी फोटो एवं वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपलोड करने तथा वायरल करने की धमकी देते हुए अभद्र टिप्पणी की जा रही है तथा उक्त फोटो एवं वीडियो को वायरल न करने के बदले 1.5 लाख रू0/- की मांग भी की जा रही है। इस संबंध में कोतवाली कोटद्वार में मु0अ0सं0- 48/2026 के अंतर्गत धारा- 351(2), 352, 308(4), 35(3) बीएनएस अभियोग पंजीकृत किया गया है।
महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराधों के प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार द्वारा अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के क्रम में प्रकरण में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की गई। प्रकरण की विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त विनय सैनी, निवासी- गौतमबुद्धनगर द्वारा वादिनी को उसके निजी/अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था। इसके साथ ही अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ फोन पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी तथा उक्त फोटो/वीडियो वायरल न करने के बदले धनराशि की मांग की जा रही थी। विवेचना के दौरान प्रकरण में पाए गए तथ्यों के आधार पर अभियोग में धारा 67 आईटी एक्ट की बढ़ोतरी की गई। जिसके पश्चात पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही कर कुशल सुरागसी-पतारसी करने, तकनीकी सर्विलांस के माध्यम से अभियुक्त विनय सैनी को दिनांक को नोएडा (उ.प्र.) से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।






