Uttarakhand

श्रीनगर पुलिस ने हिट एंड रन मामले का किया सफल अनावरण, आरोपी चालक गिरफ्तार

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श्रीनगर पुलिस ने हिट एंड रन मामले का किया सफल अनावरण, आरोपी चालक गिरफ्तार

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श्रीनगर : 09 जून 2026 को राधा निवासी श्रीनगर द्वारा कोतवाली श्रीनगर में एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें अवगत कराया गया कि दिनांक 03.06.2026 को उनके पिता अनिल चौहान (उम्र 48 वर्ष) साइकिल से उफल्डा से श्रीनगर आ रहे थे। इसी दौरान मालढय्या के पास किसी अज्ञात वाहन चालक द्वारा वाहन को तेज एवं लापरवाही से चलाते हुए उनकी साइकिल को टक्कर मार दी गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए जिनकी उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई इस घटना में पुलिस और  SDRF द्वारा साइकिल सवार का बहुत विषम परिस्थितियों में रेस्क्यू किया था। प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर कोतवाली श्रीनगर में मु0अ0सं0 41/2026, धारा 281/106 बीएनएस बनाम अज्ञात वाहन चालक पंजीकृत किया गया। 

उक्त सड़क दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार द्वारा संबंधित अधिकारियों को घटना में संलिप्त वाहन एवं आरोपी चालक की शीघ्र पहचान कर गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त दिशा-निर्देशों के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्रीनगर कुलदीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। क्योंकि घटना देर शाम की होने के कारण वाहन  और चालक का कुछ स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा था लेकिन गठित पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास स्थापित कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का गहन अवलोकन किया गया तथा प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किए गए। अथक प्रयास एवं प्रभावी विवेचना के फलस्वरूप घटना में संलिप्त वाहन संख्या UK01TA-1984 मैक्स बुलेरो की पहचान की गई। जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि उक्त वाहन का स्वामी सिद्धार्थ कुमार निवासी- नारायणकोटी, जनपद रुद्रप्रयाग का है तथा घटना के समय वाहन को प्रवीण सिंह, निवासी-डडोली, रुद्रप्रयाग चला रहा था। साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 18.06.2026 को पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त प्रवीण सिंह को घटना में प्रयुक्त वाहन सहित गिरफ्तार कर लिया गया है और नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

  • प्रवीण सिंह (उम्र 32 वर्ष), निवासी- डडोली, थाना अगस्त्यमुनि, जनपद- रुद्रप्रयाग।

पंजीकृत अभियोग

  • मु0अ0सं0- 41/2026, धारा 281/106 बीएनएस

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